इन 5 राज्यों में लागू हुआ इंट्रा स्टेट ई-वे बिल
न्यूज डेस्क
अब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के आवागमन के लिए चुकानी होगी इंट्रा स्टेट ई-वे बिल। 15 अप्रैल से पांच राज्यों पर यह लागु हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये पांच राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश हैं।
इन 5 राज्यों के लिए में सरकार ने 50,000 रुपए से ज्यादा के माल के आवागमन के लिए एक अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया था। यह 1 से 15 दिन तक मान्य होगा। वैलेडिटी प्रोडक्ट ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगा। जैसे 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1 दिन का ई-बिल बनेगा, जबकि 1,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 15 दिन का ई-बिल बनेगा। सरकार का दावा है कि ई-वे बिल सिस्टम से देश में एक जगह से दूसरी जगह सामान की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी।
बता दें कि टैक्स चोरी में आएगी कमी कमी लेन के लिए इस नए नियम को लागु किया है। ई-वे बिल एक तरह का परमिट है जो यह जानकारी देता है कि तय कीमत का माल पूरी तरह से कर चुकाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पर कानूनी तरीक से ले जाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल एक ही बार हो सकेगा। बता दे कि, अगर ई-वे बिल में किसी भी तरह की गलती हो जाती है, तो आप उसे सुधार नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति में आपको जिस ई-वे बिल में गलती हुई है, उसे रद्द करना होगा और नया ई-वे बिल जेनरेट करना होगा।