अपने ही कैबिनेट मंत्री सिद्धू के खिलाफ पंजाब सरकार, की सजा बरक़रार रखने की मांग
न्यूज डेस्क
पंजाब सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की सजा को बरकार रखने का समर्थन किया है। मामला वर्ष 1998 के रोड रेज का है। जिसमे पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 2006 में नवजोत सिंह सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के एलान के बाद सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस पंजाब सरकार पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की सजा को ही बरक़रार रखने की समर्थन हैं।
सिद्धू का बयां झूठा ठहराते हुए पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल किये। उधर पीड़ित गुरनाम सिंह के परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि सिद्धू को मिली 3 साल की सजा काफी नहीं है और उन्होंने सजा बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले सिद्धू के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सिद्धू ने वर्ष 2010 में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में रोड रेज मामले में उनकी भूमिका होने की बात कबूलते हुए गुरुनाम सिंह को मारने की बात कही थी।