झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानदारी पर सुप्रीम कोर्ट का प्रहार, कहा इलाज की इजाजत नहीं
न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने आज झोलाछाप डॉक्टरों के मामले में एक अहम फैसला दिया। ऐसे डॉकटरों के बारे में कहा कि बिना किसी स्वीकृत या अनुमोदित योग्यता के बैगर किसी व्यक्ति को इस आधार पर देसी तरीके से मरीजों का इलाज करने की इजाजत नहीं है। चाहे वह यह उसका पुश्तैनी काम ही क्यों न हो। किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने के मौलिक अधिकार का यह कतई मतलब नहीं है कि बिना स्वीकृत योग्यता के लोगों को देसी इलाज करने की अनुमति दी जाए।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिना अपेक्षित योग्यता के बगैर किसी भी पारंपरिक या किसी अन्य तरीके से इलाज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आजादी के 70 वर्ष बाद भी देश में झोलाछाप डाक्टरों की चल रही दुकानदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है।