RBI का नया फर्मान: आधार को जोड़ने होंगे केवाईसी के साथ
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न्यूज डेस्क
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों के लिए नया फर्मान जारी किया है। बॉयोमेट्रिक आईडी आधार को ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में अनिवार्य रूप से जोड़ने के लिए कहा है। हालांकि, यह आधार अनिवार्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। अब तक आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ पता प्रमाण के लिए एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) और हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर प्रमुख केवाईसी दस्तावेज थे। लेकिन संशोधितCustomer Due Diligence (सीडीडी) प्रक्रिया में आरबीआई ने कहा, ‘आधार संख्या, पैन या फॉर्म संख्या 60″ को उस व्यक्ति से प्राप्त करने की आवश्यकता है जो बायोमेट्रिक आईडी के लिए आवेदन करने के योग्य है।’ सूत्रों ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग सेवाओं के लिए विश्वसनीय वातावरण की सुविधा मिलेगी।