ममता सरकार को जबरदस्त झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हिंसा मामले मेें दिया यह आदेश
कोलकाता टाइम्स :
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रामपुरहाट, बीरभूम मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की टीम को 7 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करना होगी.
मामले में अब तक एसआईटी जांच कर रही थी, जिसकी नियुक्ति ममता बनर्जी सरकार ने की थी. एक तरह से सीबीआई जांच का आदेश होना ममता बनर्जी के लिए झटका है. भाजपा सीबीआई जांच की मांग रह रही थी. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्थानीय अधिकारी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव में इस घटना के वास्तविक दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. याचिका के मुताबिक, बंगाल का पुलिस प्रशासन बीरभूम जिले के बोगटुई गांव में लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का निर्वाह करने में विफल रहा है. 21 मार्च, 2022 को हुई हत्या, आगजनी और लूट की इस भीषण घटना में गांव के आठ से अधिक लोगों की मौत हुई है जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. उस गांव के लोगों के सुरक्षित स्थानों पर पलायन से डर, असुरक्षा और पुलिस प्रशासन में विश्वास का अभाव प्रदर्शित होता है. इसलिए बीरभूम जिले में लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस अदालत को हस्तक्षेप करने की जरूरत है. याचिका में जांच एजेंसी को इस घटना से जुड़ी सभी एफआइआर स्थानीय पुलिस से लेने के निर्देश देने की मांग भी की गई है.