बंगाल ई-नामांकन: कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट लगायी रोक, सुनवाई 3 जुलाई को
न्यूज डेस्क
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में ईमेल नामांकन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिय। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि चुनाव न होने वाली सीटों पर नतीजों का ऐलान न किया जाए।
ई-नामांकन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव अपने तय तारीख 14 मई को होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार हैं वहां के नतीजे फिलहाल घोषित नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी की टीएमसी को ही लगेगा क्योंकि उसके ऐसे कई उम्मीदवार हैं।
टीएमसी की इस एकतरफा जीत से विपक्ष का खासा नाराज है। बीजेपी और सीपएम नेताओं का कहना था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया। सीपीएम विधायक सुजन चक्रवर्ती ने यहां तक कह दिया था कि ये जीत टीएमसी ने इन सीटों को जीता नहीं बल्कि गलत तरीके से कब्जा कर लिया है।