‘मदद की तो भरो जुर्माना, ऐसा भी होता है कभी कभी
नितिन की पोस्ट के अनुसार पिछले हफ्ते वे कहीं से लौट रहे थे, जब रास्ते में बारिश में फंसे हुए कुछ लोग उन्हें। नितिन ने उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। इनमें से एक 60 साल के बुजुर्ग भी थे। नितिन को इन लोगों को गाड़ी में बैठाते देख कर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। उन पर मोटर व्हीकल ऐक्ट की धारा 66 (1) और धारा 192 (A) के तहत जुर्माना लगाया गया। ये नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल कार का इस्तेमाल लोगों को लाने ले जाने के लिए नहीं कर सकता, उसके लिए उसे विशेष ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेना जरूरी होता है। नितिन की शिकायत है कि इस मदद के बदले उन्हें 1500 रुपये का जुर्माना देने के बाद अपना लाइसेंस लेने के लिए भी कई चक्कर लगाने पड़े।