January 19, 2025     Select Language
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अब सिर्फ महिलाओं के टाइट कपड़े नहीं पुरुषों पर लगी ऐसी पाबंदी की होगी  10 साल की कैद 

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कोलकाता टाइम्स : 

रान में नया ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है. इस बार सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्की पुरुषों पर के लिए भी नियम लागू किए जाएंगे. ईरानी संसद ने इससे संबंधित एक बिल पास कर दिया है. महिलाओं के टाइट कपड़े पर बैन लगेगा तो पुरुषों को भी नए ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़ा पहनना पड़ेगा. महिलाएं अगर बिना हिजाब के पकड़ी जाती हैं और दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें दस साल की सजा हो सकती है. बिल को संसद में लगभग सांसदों का समर्थन मिला है.

ईरान की संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद बिल को गार्डियन काउंसिल द्वारा पास किया जाना है, जो कि मौलवियों और लीगल एक्सपर्ट का एक समूंह है. इसके बाद यह कानून बन जाएगा. संसद में इस बिल के समर्थन में 152 वोट पड़े, तो विपक्ष में 34 वोट पड़े. इनके अलावा सात सांसदों ने वोट नहीं किया. यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब महसा अमिनी की मौत की बरसी पर महिलाओं की नाराजगी फिर सामने आई. कथित रूप से हिजाब नहीं लगाने को लेकर अमिनी की गिरफ्तारी और कस्टडी में मौत के बाद ईरान में महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था.

अब नए नियमों को लागू करने के लिए मोरल पुलिस को सख्ती से आदेश दिया जा सकता है. प्रस्तावित कानून को गार्डियन काउंसिल की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस सिर्फ महिला ही नहीं पुरुषों के साथ भी सख्ती से पेश आएगी. ईरान में 1979 की क्रांति के बाद से ही महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू हैं.

प्रस्तावित कानून में प्रावधान है कि महिलाएं टाइट कपड़े नहीं पहन सकती या ऐसे कपड़े पर रोक होगी जिससे बॉडी पार्ट्स दिखता हो. देश के शरिया नियमों पर आधारित नए कानून में प्रावधान किया गया है कि प्यूबर्टी के बाद महिलाओं और लड़कियों को अपने बालों को हिजाब से ढंकना होगा और अपने शरीर के हिस्से को छिपाने के लिए लंबे-ढीले कपड़े पहनने होंगे. पुरुषों को ऐसा कपड़ा पहनने पर रोक होगा जिससे उनका सीना या फिर टखनों के ऊपर का हिस्सा दिखता हो.

मौजूदा कानून में नियमों का उल्लंघन करने पर दस दिन या दो महीने जेल या फिर 5 हजार से 50 हजार ईरानी रियाल या रुपए में कहें तो 9 रुपए से 984 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. प्रस्तावित कानून में सजा को बढ़ाकर दस साल किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 180-380 मिलियन या तीन लाख से 6 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है

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