पतंग उड़ाया तो 20 लाख का चपत, 3 सालों की होगी जेल
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कोलकाता टाइम्स : संशोधित एक्ट 2007 के तहत, पतंग उड़ाने के लिए धातु के धागे, तारों और स्पाइक्ड धागों के उत्पादन, उपयोग और वितरण को भी अपराध माना जाएगा. सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार ने इन अपराधों को प्रोहिबिशन एक्ट 2007 में संशोधन करके परिभाषित किया है, जिसमें अब कड़ी सज़ाओं का प्रावधान किया Continue Reading