खुशखबरी: एयरलाइन्स की लेटलतीफी का हर्ज़ाना 20 हज़ार
[kodex_post_like_buttons]
न्यूज डेस्क अगर किसी एयरलाइन के लेट होने या फ्लाइट निरस्त करने की स्थिति में यात्री की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटती है तो विमानन कंपनी को हर्जाने की शक्ल में 20,000 तक देना पड़ सकता है। विमानन नियामक डीजीसीए (नागरिक उड्डयन निदेशालय) ने यात्रियों की इस दिक्कत को ध्यान में रखकर एक सख्त प्रस्ताव तैयार Continue Reading