इस राज्य में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूले, वरना
कोलकाता टाइम्स :
चाहे किसि भी काम से मेघालय जा रहे। हों सबसे पहले रजिस्ट्रेसन करा ले। नहीं तो भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार के नागरिकता कानून के जरिए पलायन कर आए लोगों को वैध करने की कोशिश का विरोध करते हुए मेघालय शुक्रवार को एक अध्यादेश लेकर आया जिसके तहत राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को 24 घंटे से ज्यादा रुकने पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस नियम से बाहर रखा गया है।
मेघालय डेमोक्रैटिक अलायंस कैबिनेट ने मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी ऐंड सिक्यॉरिटी ऐक्ट, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी। राज्य में अवैध पलायनकर्ताओं को आने से रोकने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग काफी समय से चल रही थी। पहले यह कानून सिर्फ यहां रहने वाले लोगों पर लागू था। यह परमिट एक डॉक्युमेंट होता है जो केंद्र सरकार भारतीयों को जारी करती है।
यह एक प्रोटेक्टेड एरिया में लिमिटेड समय के लिए रहने के लिए जरूरी होता है और फिलहाल नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में लागू है. हालांकि, मेघालय में यह परमिट केंद्र नहीं राज्य सरकार देगी. डेप्युटी सीएम प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने बताया, ‘यह संशोधन अध्यादेश के जरिए जल्द ही लागू होगा. इसे अगले सत्र में नियमित कर दिया जाएगा।’