भूलकर भी न ले इस अप्रैल फूल डे का मजा, जायेंगे सीधे जेल
देशमुख ने कहा कि एक अप्रैल को लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए अगर किसी तरह की अफवाह फैलाई गई या प्रैंक किया गया तो दोषी के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले पुणे पुलिस पुणे पुलिस ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नेटिफिकेशन में कहा गया है कि अप्रैल फूल के नाम पर अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके तहत व्यक्ति को 6 महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।