कोरोना के नाम पर चरस पीने के लिए यह पहुँच गए कोर्ट
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कोलकाता टाइम्स :
पाकिस्तानी कोर्ट ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए 10 ग्राम चरस पीने और उसे रखने को कानूनी मान्यता दिलाने की अपील खारिज कर दी है। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने बड़ी अदालत में अपील करने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता ने दावा है कि चरस पीने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। उन्होंने अपनी अपील में कई देशों में हुए वैज्ञानिक सर्वे का भी हवाला दिया है। अभी तक किसी भी शोध में यह साबित नहीं हुआ है कि चरस पीने से कोरोना वायरस का इलाज संभव है।
सिंध हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता गुलाम असगर सेन की इस याचिका पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है। हम इस तरह की याचिका के सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हर कोई चरस पीना शुरू कर दे?