अब बॉस की खैर नहीं : काम के बाद कर्मचारी को किया फोन तो मिलेगी सजा
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कोलकाता टाइम्स :
देश में हेल्दी वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए पुर्तगाल की सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. हाल में पारित हुए इस कानून के मुताबिक ऐसे इम्प्लॉयर्स जो कि अपने स्टाफ को काम शुरू होने से पहले या फिर काम खत्म होने के बाद संपर्क करेंगे, वह सजा के अधिकारी होंगे. पुर्तगाल में यह कानून ऐसे समय आया है जब कि घर से काम करने के चलते घर और ऑफिस के बीच का अंतर पूरी तरह से खत्म हो गया है. इस कानून से कर्मचारियों से मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने, निजी और पेशेवर जीवन के बीच स्वस्थ सीमाएं बनाकर उनकी सहायता करने जैसी अपेक्षाएं की जा रही हैं.कई कर्मचारियों के साथ अधिकतर ऐसा होता है, जबकि उनके बॉस उन्हें काम के घंटों के पूरा होने के बाद भी किसी काम को करने का दबाव बनाते हैं, जबकि कई लोगों पर दिखाने से एक दिन पहले कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है. लैडबाइबल के मुताबिक, पुर्तगाल की श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्री एना मेंडिस गोदिन्हो ने लिस्बन में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार रिमोट वर्किंग को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रही है. गोदिन्हो ने एक बयान में कहा कि जिस चीन को रेग्युलेट करना चाहिए महामारी ने उसे रेग्युलेट करने की जरूरत को बढ़ा दिया है और अगर सुविधा से फायदा कमाया जाए और असुविधा को कम किया जाए तो टेलीवर्क गेमचेंजर साबित हो सकता है.