अब कोई नहीं बचा सकता इमरान को, कोर्ट ने सुनाया बहुत बड़ा फैसला
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कोलकाता टाइम्स :
क्वेटा की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की कई धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. पाक मीडिया ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत में पेश करें. रविवार को एक भाषण के दौरान राजकीय संस्थानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणियों के कारण क्वेटा के एक पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता अब्दुल खलील काकर ने पीटीआई प्रमुख के खिलाफ बिजली रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
काकर ने आरोप लगाया था कि पीटीआई प्रमुख का बयान सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास है. हाल ही में तोशखाना मामले में गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम जमान पार्क स्थित इमरान खान के आवास पर पहुंची थी. इसके बाद रविवार को पीटीआई प्रमुख ने एक भाषण में ‘राजकीय संस्थानों’ पर कड़ा प्रहार किया था.