July 2, 2024     Select Language
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अब किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं शराब, इस राज्य ने दी छूट 

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कोलकाता टाइम्स : 

पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि आबकारी विभाग ने आम लोगों को किसी भी लूट से बचाने के लिए विवाह/निजी कार्यक्रमों के लिए शराब परमिट के साथ शराब की अधिकतम खुदरा मूल्य सूची जारी करने की पहल की है। यह जानकारी देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा संबंधित व्यक्ति के नाम पर यह परमिट जारी किया जाता रहा है जिसमें शराब की गुणवत्ता और मात्रा तथा समारोह की तिथि और स्थान का उल्लेख किया गया हो और वह व्यक्ति किसी भी दुकान से शराब खरीद सकता है।मंत्री ने आगे कहा कि इस तरह के परमिट के लिए आवेदक केवल निजी मेहमानों को शराब परोसने के लिए अधिकृत है और किसी भी कीमत पर किसी को भी शराब की कोई मात्रा नहीं बेची जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस उपाय से न केवल निजी व्यक्तियों को अपने निजी कार्यों के लिए उचित मूल्य पर शराब खरीदने में सुविधा होगी बल्कि यह भी आश्वासन दिया जाएगा कि शराब की खरीद लाइसेंसशुदा शराब की दुकानों से ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग लोगों को किसी भी तरह की लूट से बचाने के अलावा अवैध शराब कारोबार को हतोत्साहित करने के लिए कई तरह की पहल कर रहा है।

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