सिम कार्ड के साथ नहीं किया तुरंत यह काम तो लगेगा 10 लाख जुर्माना
कोलकाता टाइम्स :
नए नियमों के मुताबिक सिम बेचने वाले डीलर्स के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरुरी हो गया है. साथ ही सरकार ने थोक में सिम खरीद के सिस्टम को भी बंद कर दिया है. थोक में सिम खऱीद के लिए बिजनेस का नया कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा. सरकार सिर्फ बिजनस ग्रुप, कॉरपोरेट आदि के लिए थोक में सिम खरीद की अनुमती दे सकती है. नियमों के मुताबिक यदि कोई कंपनी थोक में सिम खरीदना चाहती है तो उसमें भी उसे इंडिविजुअल केवाईसी अनिवार्य होगा. अन्यथा सिम नहीं खऱीद की अनुमती नहीं होगी.