नीट विवाद पर सुप्रीम फैसला, दोबारा नहीं होगी, क्योंकि…
कोलकाता टाइम्स :
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर आज फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था. पिछली सुनवाई के दौरान 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स मुद्दे के कारण मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित करने की याचिका खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है. इससे पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है. इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए. इसके साथ ही एससी ने दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है. साथ ही एनटीए को भी हिदायत दी है कि एनटीए को आगे के लिए ध्यन रखना चाहिए. एससी ने सरकार से भी कहा है कि केंद्र सरकार गड़बड़ियों पर ध्यान दे.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसने एनटीए के स्ट्रक्चरल प्रोसेस में सभी कमियों को आउटलाइन किया है. न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि स्टूडेंट्स के लाभ के लिए इन मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए, और कहा कि ऐसी समस्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह इन समस्याओं को एक साल के भीतर सुधार ले ताकि भविष्य में परीक्षाओं में ऐसी गलतियां दोबारा न हों.
कमेटी को एक व्यापक शिकायत निवारण मैकेनिज्म की सिफारिश करने और संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने और लीक को रोकने के लिए डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्थापित करने का काम सौंपा गया है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने, साइबर सिक्योरिटी और खामियों का ऑडिट करने और लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी रुझानों का पालन करने के उपाय भी शामिल होने चाहिए.