पतंग उड़ाया तो 20 लाख का चपत, 3 सालों की होगी जेल
सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार ने इन अपराधों को प्रोहिबिशन एक्ट 2007 में संशोधन करके परिभाषित किया है, जिसमें अब कड़ी सज़ाओं का प्रावधान किया गया है. पंजाब के गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए नियम पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले धातु के धागों, तारों और तीखे धागों के उत्पादन को भी दंडनीय मानते हैं. अब यदि कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 से 5 साल की कैद, 20 लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि पंजाब में पिछले कुछ समय में कई खूनी संघर्षों के बाद साल 2007 में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. बावजूद इसके, पतंग उड़ाने के शौकीनों ने इस कानून की अनदेखी की. इसी कारण अब कानून में संशोधन करके यह सख्त कानून बनाया गया है.