November 23, 2024     Select Language
Editor Choice Hindi KT Popular दैनिक

संबंध बनाने से पहले पुलिस से नहीं ली इजाजत तो होगी 5 साल की जेल 

[kodex_post_like_buttons]
कोलकाता टाइम्स :
ब्रिटेन की एक कोर्ट ने एक युवक को अजीबो-ग रीब फरमान सुनाया है। कोर्ट ने युवक को आदेश जारी किया है कि उसे शारीरिक संबंध बनाने से पूर्व 24 घंटे पहले पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी। कोर्ट के इस फैसले से आहत युवक भूख हड़ताल पर बैठ गया दरअसल बलात्कार के आरोप में रिहा हुए इस 40 साल के शख्स के लिए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया। इस व्यक्ति को रीट्रायल के बाद आरोप से बरी किया गया था, लेकिन वह अंतरिम यौन जोखिम आदेश के दायरे में था। जिसके बाद उसे ये आदेश जारी किया गया। वहीं शख्स का कहना है कि कोर्ट ने मुझे निर्दोष पाया और रिहा कर दिया। इसके दो साल बाद मुझे ऐसे अपराध की सजा दी जा रही है, जो हुआ ही नहीं है। वहीं पुलिस इस आदेश से संतुष्ट है।
साल 2015 में इंग्लैंड और वेल्स में एसआरओ लागू किया गया था। अंतरिम यौन जोखिम का आदेश पुलिस ऐसे किसी भी शख्स पर लगा सकती है, जिसे लेकर उसे लगता है कि वह किसी को यौन नुकसान पहुंचा सकता है। यह आदेश उस व्यक्ति पर भी लागू किया जा सकता है, जिसे किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो। जिस व्यक्ति पर आसआरओ का आदेश जारी किया जाता है उसे अपनी योजनाबद्ध यौन गतिविधि के बारे में पुलिस को पहले से ही बताना होता है। अगर वो ऐसा करने में आनाकानी करता है तो उसे 5 साल की जेल हो सकती है।

Related Posts