इस राज्य के 7 जिलों बंद हो गया इंटरनेट
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कोलकाता टाइम्स :
चंडीगढ़. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इंटरनेट निलंबन को पहले तीन जिलों के 11 थानों से बढ़ाकर सात जिलों के 20 थाना क्षेत्रों तक बढ़ा दिया है. नए आदेश 24 फरवरी की आधी रात तक लागू रहेंगे. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से इंटरनेट निलंबन के आदेश जारी करने पर आपत्ति जताई थी. सीएम ने कहा था कि उन्होंने इस मामले को उठाया है और निलंबन रद्द करने की मांग की है. केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 7, सब रूल 1 ऑफर रूल 2 के तहत जारी किए गए हैं. 15 फरवरी को किसान यूनियनों के भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने पंजाब के शुतराना, खनौरी और फतेहगढ़ साहिब में टेलीकॉम सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया था, लेकिन, अब इसे नए आदेश से 7 जिलों में बंद किया गया है.