June 17, 2024     Select Language
Editor Choice Hindi KT Popular दैनिक

13 साल बाद फांसी पर चढेंग़े 38, दहला दिया था पूरा अहमदाबाद    

[kodex_post_like_buttons]

कोलकाता टाइम्स : 

साल 2008 में हुए अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने दोषियों को सजा सुना दी गई है. कोर्ट ने वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह के मामले में 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है. वहीं, 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई. हाल ही में अटाइम्स दालत ने एक दशक से ज्यादा लंबे समय तक चले ट्रायल के बाद 49 लोगों को दोषी करार दिया था. जबकि, 28 लोगों को बरी कर दिया था. 26 जुलाई 2008 में हुए धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, 200 से ज्यादा घायल हो गए थे.

न्यायाधीश एआर पटेल ने गुजरात के सबसे बड़े शहर में हुए 21 सिलसिलेवार धमाकों में आरोपी 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. अदालत ने जिन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें सफदर नागोरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान भी शामिल हैं. निचली अदालत ने धमाकों के करीब 13 साल बाद फैसला सुनाया था और मामले में 77 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई पिछले साल सितंबर में पूरी कर ली थी. विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने बताया था कि अदालत ने 49 अभियुक्तों को गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम की धारा-16, जो आतंकवाद से जुड़ा है और अन्य प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या), धारा-120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया है.

Related Posts