May 9, 2024     Select Language
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सिम कार्ड के साथ नहीं किया तुरंत यह काम तो लगेगा 10 लाख  जुर्माना

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कोलकाता टाइम्स : 

ज लगभग हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। ज्यादातर लेनदेन भी यूपीआई से ही हो रहा है। ऐसे में धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गये हैं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साथ ही बढ़ते फ्रॉड को रोकने सिम कार्ड को लेकर नया नियम बनाया है. जिसमें सिम बेचने वाले डीलर को सिम कार्ड वेरिफिकेशन करना आवश्यक कर दिया गया है. यदि कोई भी डीलर सरकार के आदेशों का पालन नहीं करता है. तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित डीलर को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा..

नए नियमों के मुताबिक सिम बेचने वाले डीलर्स के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरुरी हो गया है. साथ ही सरकार ने थोक में सिम खरीद के सिस्टम को भी बंद कर दिया है. थोक में सिम खऱीद के लिए  बिजनेस का नया कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा. सरकार सिर्फ बिजनस ग्रुप, कॉरपोरेट आदि के लिए  थोक में सिम खरीद की अनुमती दे सकती है. नियमों के मुताबिक यदि कोई  कंपनी थोक में सिम खरीदना चाहती है तो उसमें भी उसे इंडिविजुअल केवाईसी अनिवार्य होगा. अन्यथा सिम नहीं खऱीद की अनुमती नहीं होगी.

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