नदियां दूषित करने की सजा, 124 औद्योगिक इकाइयों होंगी बंद
कोलकाता टाइम्स
उपि के 124 औद्योगिक इकाइयों के दिन लड़ गए। कई नदियों को दूषित करने के जुर्म में इन्हे बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आज एनजीटी (NGT) ने बड़ा आदेश देते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह जिलों में काली, कृष्णा और हिंडन नदियों को प्रदूषित कर रहीं 124 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा और पानी प्राप्त करने का बुनियादी अधिकार है। बैंच ने गाजियाबाद, बागपत, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, गौतमबुद्दनगर, शामली और मेरठ के जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि ग्रामीणों को समयबद्ध तरीके से पेयजल प्रदान करने की कार्ययोजना पेश की जाए।
एनजीटी दूषित पानी देने वाले हैंडपम्प भी सील किये जायें इसके साथ ही एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को उन सभी हैंडपम्पों को भी तुरंत सील करने के निर्देश दिए जिनसे दूषित पानी निकल रहा है। बैंच ने कहा कि इसी मुद्दे पर चार जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है। एक ही मुद्दे पर अलग-अलग कानूनी फोरम पर एक साथ विचार करना उचित नहीं है।